Saturday, February 15, 2020

कंपनी का समापन WINDING UP OF COMPANY IN HINDI


     कंपनी का समापन
WINDING UP OF COMPANY
     SHASHI AGGARWAL ECONOMICS AND LAW CLASSES

     कंपनी का समापन
     कंपनी का समापन से आशय आशय कंपनी के अस्तित्व को समाप्त करने से है तथा कंपनी के जीवन को खत्म करने से हैI इसके अंतर्गत सारी संपत्ति इकट्ठे की जाती है तथा कर्ज़ों को PAY दिया जाता है और अगर कुछ बच जाता है तो उसको सदस्यों में बांट दिया जाता है।

     निमन आधार पर ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी को समाप्त किया जा सकता है।
1.        यदि कंपनी अपने कर्जे को भुगतान करने में असमर्थ रही है।
2.       यदि कंपनी ने सभा में ट्रिब्यूनल के द्वारा समापन के लिए विशेष प्रस्ताव पास किया हो।
3.        यदि कंपनी ने भारत की सुरक्षा एकता आदि के विरुद्ध कार्य किया हो अथवा राज्य की सुरक्षा लॉक शांति नैतिकता आदि के विरुद्ध कार्य किया हो।
4.       यदि ट्रिब्यूनल वित्तीय वित्तीय विवरण वार्षिक रिटर्न  NOT फाइल करने में लगातार 5 वर्षों में चुकी हो
5.        यदि रजिस्टर या केंद्रीय सरकार के द्वारा ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट की गई हो तथा ट्रिब्यूनल ACCORDING कब कंपनी में काम धोखा घड़ी से किया जा रहा हो या कंपनी के प्रबंधक धोखे के लिए अपराधी घोषित हुए हैं
6.       यदि ट्रिब्यूनल के अनुसार कंपनी को समाप्त करना उचित और न्यायसंगत हो
7.     यदि ट्रिब्यूनल ने रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सी कंपनी के अंतर्गत समापन करने का निर्णय लिया हो।
     SEC 272(1) PETITION FOR WINDING UP
     आवेदन निम्न व्यक्तियों के द्वारा दिया जा सकता है।
1.       BY COMPANY OR
2.       ANY CONTRIBUTORY
3.       ALL OR ANY OF THE PARTY SPECIFIED IN CLASUE SECTION (A) AND B
4.       BY REGISTRAR
5.       ANY PERSON AUTHORIZED BY CENTRAL GOVERNMENT
6.       BY CENTRAL GOVT OF STATE GOVT
     MEANING OF CONTRIBUTORY
     SEC 2(26) अंशदाई से आशा ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी के समापन के समय संपत्तियों में अंशदान करने के लिए जिम्मेवार होता हैI जो व्यक्ति कंपनी FULLY PAID UP SHARES है जो कंट्रीब्यूटरी माना जाता है लेकिन कोई दायित्व भी नहीं होगाI

     POWER OF TRIBUNAL SECTION 273(1)
1.       जैसे ही ट्रिब्यूनल के पास वाइंडिंग अप की पिटीशन आती है ट्रिब्यूनल कोई भी आर्डर पास कर सकता है वह एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकता है I
2.       ट्रिब्यूनल के द्वारा INTERIM ORDER पास किया जा सकता है I
3.       ट्रिब्यूनल लिक्विडेशन के लिए प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है
4.       कंपनी की WIND UP लिए आर्डर दे सकती है और
5.       जो आर्डर को उचित लगे वह दे सकता है
6.     ट्रिब्यूनल के द्वारा भाई करने के लिए ट्रिब्यूनल के द्वारा फाइल करने के लिए 90 DAYS के अंदर ऑर्डर दिया जाएगा।
     POWER OF TRIBUNAL SECTION 273(1)
1.       PROVISIONAL LIQUIDATORलिक्विडेटर को अप्वॉइंट करने से पहले ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी को नोटिस दिया जाएगा और कंपनी को अपनी बात कहने की कहने का मौका दिया जाएगा I
2.        यदि ट्रिब्यूनल  PROVISIONAL LIQUIDATOR APPOINT को रखती है तो ट्रिब्यूनल को अपने कारण लिखित रूप में बताने होंगे
3.       ट्रिब्यूनल जब कंपनी की लायबिलिटी कंपनी के असर से ज्यादा हो तो वाइंडिंग अप का आर्डर नहीं दे सकती
4.     ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप का आर्डर देने से मना नहीं किया जा सकता केवल इस REASON  पर कि कंपनी की सारी है PROPERTY के गहने रखी हुई है या कंपनी के पास कोई ऐसे ASSET नहीं है
     SECTION 273 (2)
1.       ट्रिब्यूनल के विचार में समापन का आर्डर कंपनी और उसके सदस्यों के लिए सही नहीं है तो समापन का आर्डर देने से मना किया जा सकता है
2.     SEC 273(2) अंश धारी कंपनी के समापन के लिए आवेदन दे सकता है चाहे उसके पास FULLY PAID UP अंश है या नहीं है।
     SECTION 244 DIRECTION FOR FILING STATEMENT OF AFFAIRS
1.       जब भी वाइंडिंग अप की पिटिशन कंपनी के इलावा किसी अन्य व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा ट्रिब्यूनल के सामने पेश की जाती है तो ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड है तो समापन का ऑर्डर दे देगा।
2.       इससे पहले ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी को नोटिस दिया जाएगा और 30 दिन का समय दिया जाएगा कंपनी 30 दिन के अंदर अपने अब OBJECTION दे सकती हैI
3.       ट्रिब्यूनल के द्वारा आगे और 30 दिन दिए जा सकते हैं अगर कोई स्पेशल अगर कोई विशेष कारण हो
4.     ट्रिब्यूनल के द्वारा पार्टीशन को समापन की पोस्ट के लिए मापन की लागत के लिए समापन की लागत के लिए सिक्योरिटी जमा करवाने का आदेश दिया जाएगा I
     SECTION 244 DIRECTION FOR FILING STATEMENT OF AFFAIRS
1.       यदि कंपनी 30 प्लस 30 में ऑब्जेक्शन फाइल करने में असमर्थ रहती है तो कंपनी के अधिकार को जब्त कर लिया जाएगा।
2.        कंपनी में जो डायरेक्टर और ऑफिसर इसे पूरा न करने के लिए जिम्मेवार हैं उन्हें सजा दी जाएगी
3.     जिस भी कंपनी के अगेंस्ट WINDING UP का ऑर्डर दिया जाता है उस कंपनी के डायरेक्टर और अधिकारी की जिम्मेवारी है वह कंपनी की अकाउंट की बुक को जमा कराएं यदि इसका पालन नहीं किया जाता तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है अथवा 25000 से लेकर 500000 तक जुर्माना हो सकता है तथा 6 महीने की सजा तथा फाइन दोनों लग सकते हैं

     SECTION 275 APPOINTMENT OF OFFICIAL LIQUIDATOR
     TRIBUNAL के द्वारा कंपनी के समापन के लिए OFFICIAL LIQUIDATOR को रखा जाता है।
     ऑफिशल लिक्विडेटर के द्वारा वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग को शुरू किया जाता है Iऑफिशल लिक्विडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल में जिसके अंतर्गत सीए, सीएस, एडवोकेट ,बॉडी कॉरपोरेट ऑफ प्रोफेशनल होते हैं तथा जिनके पास कम से कम 10 साल का तजुर्बा होता हैI
      यदि प्रोविजनल लिक्विडेटर को रखा जाता है तो उसकी पावर को एक सीमा तक रखा जाता है और यदि उसे हटाया जाता है तो उसको अपॉर्चुनिटी उसके बाद सुनने की दी जाती है
     SECTION 326 OVER RIDING PREFERENTIAL PAYMENT
     WORKMEN DUES AND SECURED CREDITORS ( TO THE EXTENT OF PARRI PASS CLAUSE ) PREFERENTIAL PAYMENT
     SECTION 328 FRAUDULENT PREFERENCE
     यदि कंपनी के DIRECTOR  के द्वारा कंपनी की चल अथवा अचल संपत्ति को हस्तांतरण कर दिया जाता है या किसी CREDITOR को PREFERENCE  भुगतान कर दिया जाता है तो FRAUDULENT PREFERENCE  माना जाएगा, अगर यह भुगतान समापन शुरू होने की तिथि से 6 महीने पहले किया जाता हैI

     SECTION 336 FRAUDULENT CONDUCT OF BUSINESS
     यदि समापन का प्रक्रिया करते समय ट्रिब्यूनल को यह लगे कि कंपनी का बिजनेस देनदार ( CREDITORS)यों के साथ धोखा करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, तो ट्रिब्यूनल के पास ही अधिकार है वह उन अधिकारियों अथवा डायरेक्टर्स पर पेनल्टी लगा सकती है। जुर्माना 50,000 अथवा सजा 2 साल तक और दोनों ही I
     JURISDICTION FOR ENTERTAINING WINDING UP PETITION
     THE STATE IN WHICH REGISTERED OFFICE IS SITUATED : NCLT OF THAT STATE
     SECTION 327 PREFERENTIAL PAYMENTS
     ALL REVENUES ,TAXES ,CESS AND RATE DUE FROM THE COMPANY
  1. TO THE CENTRAL GOVERNMENT OR
  2. A STATE GOVERNMENT
  3. TO A LOCAL AUTHORITY AT THE RELEVANT DATE ( DUE AND PAYABLE WITH IN TWELVE MONTHS)
     ALL WAGES OR SALARY INCLUDING EARNED LEAVE SALARY OF ANY EMPLOYEE IN RESPECT OF SERVICES RENDERED TO THE COMPANY
1.       DUE FOR A PERIOD NOT EXCEEDING FOUR MONTHS
2.       WITH IN TWELVE MONTHS IMMEDIATELY
3.       BEFORE THE RELEVANT DATE

      ALL ACCRUED HOLIDAYS,RUMENERATION BECOMING PAYABLE TO ANY EMPLOYEES
1.       OR IN THE CASE OF HIS DEATH
2.       TO ANY OTHER PERSON CLAIMING UNDER HIM
3.       ON THE TERMINATION OF HIS EMPLOYMENT BEFORE OR BY THE WINDING UP OR ORDER OR AS THE CASE MAY BE THE DISSOLUTION OF THE COMPANY
UNLESS THE COMPANY IS BEING WOUND UP VOLUNTARILY FOR THE PURPOSE OF RECONSTRUCTION OR AMALGAMATION WITH ANOTHER COMPANY
ALL AMOUNT DUE IN RESPECT OF CONTRIBUTION PAYABLE DURING THE PERIOD OF 12 MONTHS
1.       IMMEDIATELY BEFORE THE RELEVANT DATE
2.       BY THE COMPANY AS THE EMPLOYER OF PERSONS
UNDER THE EMPLOYER’S STATE INSURANCE ACT 1948 ( 34 OF 1948) OR ANY OTHER LAW FOR THE TIME BEING IN FORCE

     SECTION 347 DISPOSAL OF BOOKS AND PAPERS OF COMPANIES
     यदि समापन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी हो या खत्म होने वाली हो तो इस दिशा में कंपनी के लिक्विडेटर के द्वारा कंपनी की सारी BOOKS OF ACCOUNT को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा।
  1. REMOVAL OF PROVISIONAL LIQUIDATOR
  2. MISCONDUCT
  3. FRAUD OR MISFEASANCE
  4. PROFESSIONAL MISCONDUCT
  5. PROFESSIONAL INCOMPETENCE SHOW
  6. FAILURE TO EXERCISE DUE DILIGENCE’
  7. INABILITY EXPRESSED BY LIQUIDATOR

      करने पर होने पर करने पर यदि ट्रिब्यूनल को लगता है केलकुलेटर हानी और चेंज इसके लिए जिम्मेवार हैं क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया है तो इस दिशा में ट्रिब्यूनल उस लाश की भरपाई करने के लिए आदेश दे सकती है

     SECTION 277 INTIMATION OF APPOINTMENT OF LIQUIDATOR
1.       यदि ट्रिब्यूनल के द्वारा  PROVISIONAL LIQUIDATOR को रखा जाता है या हटाया जाता है तो इस बात की जानकारी 7 दिनों के अंदर को ROC  देनी होगी
2.       वहां पर ROC रजिस्टर में एंट्री की जाएगी
3.       और जिसकी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड है उसे भी बताया जाएगा।
     JOINT PETITION BY CREDITORS AND CONTRIBUTOR
     यदि क्रेडिटर कथा अंश धारी के द्वारा इकट्ठे ऑडिशन लगाई जाती है तो इस दिशा में समापन की कोटेशन तभी स्वीकार होगी यदि वह कोटेशन पार्टीशन या एप्लीकेशन सभी की अंश धारियों के फायदे में हूं

     SECTION 279 ALL THE LEGAL PROCEEDING WILL BE SUSPENDED
     जैसे ही WINDING UP ORDER PASS1 कर दिया जाता है और प्रोविजनल लिक्विडेटर को रख लिया जाता है तो इस दिशा में कंपनी के अगेंस्ट कोई नई प्रोसिडिंग स्टार्ट नहीं हो सकतीI और
     यदि कोई PROCEEDING पहले से ही कंपनी के खिलाफ चल रही है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा।
      ट्रिब्यूनल के द्वारा यह प्रोसीडिंग 60 दिनों के अंदर सस्पेंड की जाती है।
      SECTION 280 ( JURISDICTION OF TRIBUNAL) ट्रिब्यूनल केवल उन्हें लीगल प्रोसीडिंग्स और मुकदमों को डिस्पोज ऑफ कर सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है यदि कोई लीगल प्रोसिडिंग किसी और के अधिकार क्षेत्र में है वह तभी डिस्पोज ऑफ हो सकती WITH THE PERMISSION OF THAT TRIBUNAL OF JURISDICTION
     SECTION 283 CUSTODY AND CONTROL OF PROPERTY
     जैसे ही ट्रिब्यूनल के द्वारा समापन का ऑर्डर दिया जाता है या PROVISIONAL लिक्विडेटर को रख लिया जाता है तो उस दिशा में कंपनी की सारी प्रॉपर्टी, ASSETS AND ACTIONABLE CLAIMS PROVISIONAL  लिक्विडेटर के नियंत्रण में चले जाते हैं I
     यह उसी डेट से इफेक्टिव हो जाएगा जिस डेट पर ट्रिब्यूनल के द्वारा मापन का समापन का ऑर्डर दिया गया है।
      SECTION 284 : DIRECTORS,OFFCIERS AND EMPLOYEES कंपनी के लिक्विडेटर को पूरा सहयोग दें अगर वह सहयोग नहीं देते तो 6 महीने की सजा अथवा 50000 का जुर्माना तथा दोनों ही
     SECTION 285 SETTLEMENT OF THE CONTRIBUTORIES
     जैसे ही ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया जाता है तो उसके बाद ट्रिब्यूनल अंश धारियों की लिस्ट को सेटल करेगा उनसे पैसा मंगवाया जाएगा जिससे समापन की प्रक्रिया नातिन पूरी की जा सके
     SECTION 286CONTRIBUTION BY THE DIRECTOR,PROMOTERS IF LIABILITY LIMITED
      लिमिटेड कंपनी के केस में डायरेक्टर और पर PROMOTER की लायबिलिटी उनके  UNPAID CALLS LIMITED तक ही होती है
     परंतु अनलिमिटेड कंपनी के केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड की होती है।
     SECTION 287 ADVISORY COMMITTEE
     जैसे ही TRIBUNAL के द्वारा वाइंडिंग का ऑर्डर दे दिया जाता है तो कंपनी एक एडवाइजरी कमेटी बनाती है जोके लिक्विडेटर एडवाइज देती है उसके कॉपी भेजी जाती है एडवाइजरी कमिटी के द्वारा बनाई जाती है बनाई जाती है और उसमें 12  MEMBERS ज्यादा सदस्यों से नहीं होते उसके पास यह अधिकार होता है कि वह सारी बुक्स आफ अकाउंट्स का निरीक्षण कर सकती है
        

     SECTION 288 RENEW OF THE REPORT BY TRIBUNAL
     कंपनी के लिक्विडेटर के द्वारा ट्रिब्यूनल को दी जाएगी ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार है कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा दिए गए आर्डर को अरे न्यू और सुधार भी सकता है
     SECTION 289 : POWER OF TRIBUNAL FOR STAY OF WINDING UP
     कंपनी के लिक्विडेटर के द्वारा ट्रिब्यूनल को दी जाएगी ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार है कंपनी लिक्विडेट्रिब्यूनल मापन का आर्डर देने के बाद किसी भी समय कंपनी के PROMOTER,OR SHAREHOLDER OR CREDITOR OR INTERESTED PARTY की विनती पर अगर संतुष्ट है तो वह यह STAY OF ORDER OF WINDING UPपरंतु यह अधिकतम 180 दिनों के लिए से लगाया जाता है। यदि ट्रिब्यूनल ORDER OF STAY देने से पहले रिपोर्ट FORM PROVISIONAL LIQUIDATOR उसी रिपोर्ट के बेसिस पर यह निर्णय लिया जाता है STAY ORDER दिया जाता है अगर यह सदस्य तथा कंपनी के भले के लिए हो

     SECTION 290 POWERS OF COMPANY LIQUIDATOR
1.       कंपनी के नाम से सारे  BUSINESS कार्य कर सकता है जैसे के DEED तैयार करना या कोई अन्य डॉक्यूमेंट प्राप्त करना।
2.       मूवेबल तथा अचल संपत्ति को है  SALE सकता है I
3.       पूरी अंडरटेकिंग को बेच सकता है I
4.       वह कंपनी की  ASSETS KO SECURITY रखकर पैसे ले सकता है I
5.       कंपनी के नाम से कोई मुकदमा फाइल कर सकता है
6.       कंपनी के सारे रिकॉर्ड और रिटर्न को चेक कर सकता है
7.       वह कंपनी के DRAW, ACCEPT AND ENDORSE NEGOTIABLE INSTRUMENTS
                  




No comments:

Post a Comment